जिला कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी किया आदेश
हनुमानगढ़। भारत-पाक तनाव के चलते सुरक्षा कारणों से हनुमानगढ़ जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला कलेक्टर एवं नागरिक सुरक्षा नियंत्रक काना राम ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी शिक्षण संस्थानों में 11 मई, 2025 से आगामी आदेशों तक अवकाश घोषित कर दिया है।
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हनुमानगढ़ में स्कूल, कोचिंग और आंगनबाड़ियां 11 मई से बंद |
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश राजकीय एवं गैर-राजकीय विद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं, आंगनबाड़ियों, मदरसों और कोचिंग संस्थानों पर लागू होगा। यह निर्णय स्कूली बच्चों की सुरक्षा और जिले में शांति बनाए रखने की दृष्टि से लिया गया है।
कर्मचारियों को रहना होगा उपस्थित
हालांकि शिक्षण गतिविधियां स्थगित रहेंगी, लेकिन सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने निर्धारित समयानुसार संस्थान में उपस्थित रहेंगे। किसी भी आपात स्थिति में उन्हें प्रशासन के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होगा। कलेक्टर काना राम ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी संस्था प्रमुख द्वारा इस आदेश की अवहेलना की जाती है, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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